छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग
असंगठित कर्मकार मंडल सेवायें
छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल
  • प्रदेश में छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा नियम, 2010 में बना।
  • छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का गठन जनवरी 2011 में हुआ था।
  • 2.5 एकड अथवा इससे कम कृषि योग्य भूमि धारण करने वाले कृषक अथवा खेतीहर मजदूर को छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 2(K) के तहत असंगठित कर्मकार के रूप में शामिल किया गया है।
  • रूपये 66,000/- वार्षिक से कम आय वाले कर्मकार का छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 2(K) एवं (N) के तहत असंगठित कर्मकार के रूप में शामिल किया गया है।
  • 53 प्रकार के कर्मकारों को असंगठित कर्मकार के रूप में अधिसूचित किया गया है।

छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा प्रदेश में 24 योजनाएं संचालित की जा रही है-
क्र. योजना का नाम पात्र व्यक्ति समय अवधि फार्म भरने हेतु मर्ग्दार्शिता
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आवेदन करें
1 मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना :-
पंजीकृत महिला असंगठित कर्मकार जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष हो, को मण्डल व्दारा सायकल प्रदाय किया जावेगा।
       
2 मुख्यममंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना :-
पंजीकृत महिला असंगठित कर्मकार जिसकी आयु 18 से 50 वर्ष हो, को मण्डल व्दारा सिलाई मशीन प्रदाय किया जावेगा|
       
3 मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना :-
योजना के अंतर्गत पंजीकृत असंगठित कर्मकार जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष की आयु समूह हो, को मण्डल व्दारा राशि रूपये 50 हजार तक चिकित्सा सहायता अथवा ईलाज में हुए वास्तविक व्यय जो भी कम हो प्रदाय किया जावेगा गंभीर बीमारी जैसे किडनी, कैंसर, सिकलिंग (सिकलसेल एनीमिया), हृदय रोग एवं लकवा योजना हेतु लाभ की पात्रता में हितग्राही का 90 दिवस पूर्व मंडल में पंजीयन
       
4 मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार रिक्शा-सहायता योजना
योजना के अंतर्गत प्रदेश में सायकल रिक्शा चलाने वाले पंजीकृत असंगठित कर्मकार को सायकल रिक्शा हेतु स्वयं के व्दारा 25 प्रतिशत अंशदान करने पर 75 प्रतिशत अथवा रूपये 5,000/- वास्तविक लागत का जो भी कम हो, की सहायता प्रदाय पंजीकृत कर्मकार की आयु 18 से 45 वर्ष
       
5 मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार समाचार पत्र हाॅकर सायकल योजना :-
प्रदेश के पंजीकृत असंगठित समाचार-पत्र बांटने वाले (हाॅकर) को मंडल व्दारा सीएसआईडीसी द्वारा निर्धारित सायकल की दर के बराबर राशि हितग्राही के खाते में हस्तांतरित की जायेगी।
       
6 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
योजना के अंतर्गत 18 से 59 वर्ष की आयु समूह के पंजीकृत असंगठित कर्मकार की सामान्य मृत्यु पर रूपये 30 हजार, दुर्घटना से मृत्यु होने पर रूपये 75 हजार तथा दुर्घटना में एक अंग अथवा एक हाथ/पांव अक्षम होने पर रूपये 37,500/- मण्डल व्दारा प्रदाय पंजीकृत असंगठित कर्मकार के बच्चों को, जो कक्षा 9वीं से 12वीं तक एवं आईटीआई में अध्ययनरत् है, को राशि रूपये 100/- प्रतिमाह के मान से छात्रवृत्ति देय
       
7 मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार स्वावलंबन पेंशन योजना:-
योजना के अंतर्गत 18 से 60 वर्ष आयु समूह के पंजीकृत असंगठित कर्मकार को वर्ष में उनके व्दारा जमा राशि से पेंशन प्रदाय मण्डल द्वारा राशि रूपये 1,000/- प्रति श्रमिक, पीएफआरडीए व्दारा केन्द्रांश राशि रूपये 1,000/- तथा पंजीकृत असंगठित कर्मकार व्दारा अपना अंशदान राशि रूपये 1,000/- जमा किया जावेगा
       
8 सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना:-
1) इस योजना के अंतर्गत 18 से 60 वर्ष आयु के मंडल में पंजीकृत सफाई कर्मकार को प्रतिवर्ष दस्ताने,मास्क एवं एप्रन हेतु 700/- रूपये प्रदान किया जावेगा|
2) राज्य शाशन के सामानांतर किसी अन्य योजना से सहायता प्राप्त करने कि स्थिति में इस योजना का लाभ नही मिलेगा |
       
9 मुख्यमंत्री कोटवार सायकल एवं टार्च सहायता योजना :-
योजना के अंतर्गत असंगठित कर्मकार को सायकल हेतु राशि रूपये 3,000/- अथवा सीएसआईडीसी व्दारा सायकल हेतु निर्धारित दर जो कम हो एवं टार्च हेतु राशि रूपये 750/- प्रति असंगठित कर्मकार को प्रदाय
10 मुख्यमंत्री राऊत, चरवाहा एवं दुध दुहने वाले सायकल सहायता योजना
योजना के अंतर्गत असंगठित कर्मकार को सायकल हेतु राशि रूपये 3,000/- अथवा सीएसआईडीसी व्दारा सायकल हेतु निर्धारित दर जो कम हो प्रति असंगठित कर्मकार को प्रदाय
       
11 सफाई कर्मकार के बच्चे हेतु छात्रवृत्ति योजना
हितलाभ- रूपये 1000/- से रूपये 15000/-
पात्रता - पंजीकृत सफाई कर्मकार के अध्यनरत दो पुत्र/पुत्रियों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जावेगा|
       
12 सफाई कर्मकार के पुत्र/पुत्री हेतु विशेष कोचिंग योजना
हितलाभ- कक्षा दसवी एवं उससे उच्च कक्षाओ में अध्यनरत पुत्र/पुत्री(दो संतान) को इंजिनियरिंग, चिकित्सा सीए,एमबीए अथवा अन्य व्य्व्शायिक शिक्षा में प्रवेश हेतु विशेष कोचिंग लगने वाला शुल्क मंडल व्दारा देय होगा
पात्रता - पंजीकृत सफाई कर्मकारों के अध्यन दो पुत्र/पुत्री को छात्रवृत्ति प्रदान किया जावेगा | मंडल में सफाई कर्मकार के रूप पंजीकृत होना अनिवार्य है|
       
13 सफाई कर्मकार बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना
हितलाभ- पंजीकृत सफाई कर्मकार अथवा उनके परिवार के सदस्य को स्वास्थ परिक्षण सहायता रूपये 2000 तक चिकित्सा सहायता
पात्रता - 18 वर्ष से 60 वर्ष के सफाई कामगार एवं उनके परिवार के सदस्य(पति,पत्नी,पुत्र एवं पुत्री) जिनका उल्लेख पंजीयन कार्ड में है| मंडल मंडल में सफाई कर्मकार के रूप पंजीकृत होना अनिवार्य है
       
14 सफाई कर्मकार पुत्र /पुत्री सायकल सहायता योजना
हितलाभ- पंजीकृत सफाई कर्मकार के पुत्र/पुत्री (दो संतान तक) यदि वे शाला /विश्वविद्यालय में अध्यनरत है तथा शिक्षा विभाग से सायकल सहायता योजना का लाभ नहीं हुआ है को प्रदाय किया जावेगा|
पात्रता - पंजीकृत सफाई कर्मकरों के अध्यनरत दो पुत्र/पुत्रियों को सायकल प्रदान किया जावेगा| मंडल में सफाई कर्मकाल के रूप पंजीकृत होना अनिवार्य है
       
15 सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना
हितलाभ-गर्भधारण के प्रथम तिमाही(तीसरे माह में ) रूपये 4200/- तृतीय तिमाही (आठवे माह) रूपये 2800/- प्रसूति लाभ एवं रूपये 3000/- पितृत्व अवकाश के आवाज में प्रदाय किया जाना प्रावधानित है
पात्रता - पुरुष या महिला सफाई कर्मकार मंडल में के रूप पंजीकृत होना अनिवार्य है| मंडल में सफाई कर्मकार के रूप पंजीकृत होना अनिवार्य है|
       
16 सफाई कर्मकार विवाह योजना
हितलाभ-इस योजना के अंतर्गत रूपये 15000/- प्रति विवाह सहायता देय होगी|
पात्रता - पंजीकृत महिला सफाई कर्मकार के स्वम के विवाह /एक बार पुर्नविवाह अथवा सफाई कर्मकाल हिताधिकारी के धर्मज या विधिमान्य गोद ली गयी या शौतेली पुत्री जिनकी आयु विवाह के समय १८ वर्ष से कम नहीं हो|(दो पुत्रियों पर ही देय होगा) मंडल में सफाई कर्मकार के रूप पंजीकृत होना अनिवार्य है|
       
17 सफाई कर्मकाल कौशल उन्नयन योजना
हितलाभ-योजना के अंतर्गत समय-समय पर राज्य शहं के तकनिकी शिक्षा विभाग द्वारा चिन्हांकित व्यवसाय हेत मंडल द्वारा पंजीकृत कर्मकारों एवं उनके परिवारों के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जावेगा|
पात्रता - मंडल में सफाई कर्मकार के रूप पंजीकृत होना अनिवार्य है| मंडल में सफाई कर्मकार के रूप पंजीकृत होना अनिवार्य है|
       
18 ठेका श्रमिक,घरेलु महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चो हेतु छात्रवृत्ति योजना
हितलाभ-रूपये 500/- से 5000/-
पात्रता - पंजीकृत ठेका श्रमिक,घरेलु महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक अध्यनरत दो पुत्र/पुत्रियों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जावेगा| मंडल में ठेका श्रमिक,घरेलु कामगार एवं हमाल श्रमिको के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है| छात्र/छात्राओं को व्यवसायिक पाठ्यक्रम में न्यूनतम एक वर्ष के अध्यन की अनिवार्यता होगी
       
19 घरेलु कामगार सायकल,छतरी,चप्पल/जूता सहायता योजना
हितलाभ-इस योजना में सायकल,छतरी,चप्पल/जूता प्रदाय किया जावेगा|
पात्रता - राज्य शासन द्वारा संचालित अन्य सामान्तर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो|
       
20 ठेका श्रमिक, एवं हमाल श्रमिक बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना
हितलाभ-पंजीकृत ठेका श्रमिक, एवं हमाल श्रमिक को स्वास्थ्य परिक्षण सहायता रूपये 2000 तक चिकित्सा सहायता प्रदाय किया जावेगा|
पात्रता - इस योजना में आयु वर्ष 18 से 60 वर्ष मंडल में ठेका श्रमिक, एवं हमाल श्रमिक के रूप पंजीकृत होना अनिवार्य है
       
21 हमाल हेतु जूता,हुक एवं महिला हमाल हेतु सुपा और टोकरी सहायता योजना
हितलाभ-पंजीकृत असंगठित हमाल कर्मकार को जूता,हुक एवं महिला हमाल हेतु सुपा और टोकरी का लाभ प्रदाय किया जावेगा
पात्रता - इस योजना का लाभ 18 से 60 वर्ष के हितग्राही पत्र होंगे|
       
22 ठेका श्रमिक, घरेलु महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना
हितलाभ-गर्भधारण के प्रथम तिमाही(तीसरे माह में ) रूपये 4200/- तृतीय तिमाही (आठवे माह) रूपये 2800/- प्रसूति लाभ एवं रूपये 3000/- पितृत्व अवकाश के आवाज में प्रदाय किया जाना प्रावधानित है|
पात्रता - पुरुष या महिला ठेका श्रमिक, घरेलु महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक मंडल में के रूप पंजीकृत होना अनिवार्य है|
       
23 ठेका श्रमिक घरेलु महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक विवाह योजना हितलाभ-इस योजना के अंतर्गत 15000/- प्रति विवाह सहायता देय होगी |
पात्रता - पंजीकृत ठेका श्रमिक घरेलु महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के स्वम के विवाह एक बार पुर्नविवाह अथवा ठेका श्रमिक घरेलु महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक हिताधिकारी के धर्मज या विधिमान्य गोद ली गयी या सौतेली पुत्री जिनकी आयु विवाह के समय १८ वर्ष से कम नहीं हो | (दो पुत्रियों में ही देय होगा)
       
24 घरेलु महिला कामगार कौशल उन्नयन एवं ठेका श्रमिक, हमाल कामगार परिवार सश्तिकरण योजना
हितलाभ-इस योजना के अंतर्गत समय - समय पर राज्य शासन के तकनिकी शिक्षा विभाग द्वारा चिन्हांकित व्यवसाय हेतु मंडल द्वारा पंजीकृत कर्मकारो एवं उनके परिवार के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जावेगा|
पात्रता - मंडल में घरेलु कामगार कौशल उन्नयन एवं ठेका श्रमिक, हमाल कामगार के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है|
       
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