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भवन एवं अन्य सन्निर्माण

अधिकारी विवरण
क्र. नाम पद
1 श्रीमती सविता मिश्रा सचिव
संक्षिप्त विवरण

देश की कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 94% असंगठित श्रमिकों का है। इन श्रमिकों को सुनिश्चित रोजगार, उपयुक्तल कार्यदशाऐं एवं सामाजिक सुरक्षा का अभाव रहता है । भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यो में लगे श्रमिक जिन्हें सामान्य बोलचाल में निर्माण मजदूर कहा जाता है, असंगठित श्रमिकों की श्रेणी में आते है। इन श्रमिकों के जोखिमपूर्ण परिस्थितियों मे कार्य करने, अस्थायी एवं अनियमित रोजगार, अनिश्चित कार्यावधि, मूलभूत तथा कल्या्णकारी सुविधाओं के अभाव के कारण इनकी स्थिति अत्यंत कमजोर एवं दयनीय होती है। इन परिस्थितियों को दृष्टि गत रखते हुए ही निर्माण श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु विचार किया गया। इन श्रमिकों के कार्य के विशिष्ट स्वणरूप, शारीरिक एवं सामाजिक सुरक्षा तथा कार्यदशाओं को विनियमित करने की दृष्टि से एक परिपूर्ण अधिनियम की आवश्यकता अनुभव की गई और इस प्रकार भवन एवं अन्यद सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम, 1996 को संसद द्वारा पारित किया गया तथा महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 19 अगस्त 1996 को अभिस्वींकृति दी गई। इस प्रकार निर्माण श्रमिकों को उपयुक्त कार्यदशाएं, कार्य के दौरान सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1996 में निम्न दो अधिनियम प्रभावशील किए गए -

  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम, 1996
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996
गठन
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तो का विनियमन) नियम 2008 बनाया गया| इस प्रकार उपरोक्त अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों की सेवा शर्ते तथा उनकी सुरक्षा के संबंध में कल्यायणकारी योजनाएं संचालित करने का प्रावधान किया गया है। इन कल्याओणकारी योजनाओं का संचालन करते हुए निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से मंडल के गठन का प्रावधान किया गया है । मंडल द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों का पंजीयन कर उन्हेंम विभिन्ना योजनाओं में देय हितलाभो के माध्यनम से संरक्षण प्रदाय किया जाता है। इस प्रकार इस अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के परिपालन में राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 10-1/2006/16, दिनांक 5 सितंबर 2008 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का गठन किया गया ।
पंजीयन हेतु पात्रता
1. आयु सीमा 18 वर्ष से 60 वर्ष होनी चाहिए| आयु प्रमाण पत्र के रूप में मतदाता परिचय पत्र / आधार कार्ड / अंक सूची जिसमें आयु अंकित हो।
2. ठेकेदार / ट्रैड यूनियन / श्रम निरीक्षक द्वारा जारी किया गया नियोजक प्रमाण पत्र ।
श्रमिक वर्ग
क्र.प्रवर्ग का नामकुल पंजीकृत
1 पत्थर काटने, पत्थर तोड़ने एवं पत्थर पीसने वाले 1929
2 राजमिस्त्री (मैसन) या ईंटों पर रद्दा करने वाले 94517
3 बढ़ई (कारपेंटर), लकडी की सामाग्रियों में पेंटिग एवं वार्निशिंग करने वाले कर्मकार 11168
4 पुताई करने वाले (पेंटर) 6487
5 फिटर या बार बेंडर 849
6 सड़क के पाइप मरम्मत कार्य में लगे प्लम्बर, नाली निर्माण एवं नल संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार 8055
7 इलेक्ट्रीशियन, विधुत वायरिंग, वितरण एवं पैनल फिटिंग संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार 12900
8 मैकेनिक 890
9 कुऎं खोदने वाले 310
10 वेल्डिंग करने वाले 1418
11 मुख्य मजदूर 72725
12 स्प्रेमेन या मिक्सरमेन (सड़क बनाने में लगे हुये) 1099
13 लकड़ी या पत्थर पैक करने वाले 188
14 कुएं में गाद (तलछट) हटाने वाले गोताखोर 95
15 हथौड़ा चलाने वाले 145
16 छप्पर डालने वाले 193
17 लोहार 534
18 लकड़ी चीरने वाले 195
19 कॉलकर 11
20 मिश्रण करने वाले (कांक्रीट मिक्सर मशीन चलाने वाले सहित) 224
21 पंप आपरेटर 368
22 मिक्सर चलाने वाले 125
23 रोलर चालक 105
24 बड़े यांत्रिक कार्य जैसे – भारी मशीनरी, पुल का कार्य आदि में लगे खलासी 111
25 चौकीदार एवं सिक्योरिटी गार्ड 644
26 मोजाइक पॉलिश करने वाले 27
27 सुरंग कर्मकार 36
28 संगमरमर/ कड़प्पा पत्थर, मारबल, स्लैब कटिंग, पॉलिश एवं टाईल्स संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार 324
29 सड़क कर्मकार 8100
30 चट्टान तोड़ने वाले या खनि कर्मकार 136
31 सन्निर्माण कार्य से जुडे मिट्टी का कार्य करने वाले 7730
32 चूना बनाने की क्रिया में लगे कर्मकार 59
33 बाढ़ कटाव रोधी कार्य में लगे कर्मकार 16
34 बांध, पुल, सड़क या किसी भवन सन्निर्माण प्रक्रिया में नियोजन में लगे कोइ अन्य प्रवर्ग के कर्मकार 1851
35 ईट भट्ठा, खपरा, फ्लाई ऎश , टाईल्स मजदूर 25602
36 पंडाल सन्निर्माण में लगे कर्मकार 101
37 बंसोड 365
38 कुम्हार 2143
39 सीमेंट पोल,सीमेंट की जाली, गमले,पाईप,टंकी आदि बनाने वाले कर्मकार 123
40 रेंत या गिट्टी मजदूर 3534
41 मजदूर (रेजा, कुली) 2227290
42 निर्माण में अग्निशमन संयंत्र लगाने वाले श्रमिक 165
43 एयर कण्डीशनर, शीतलीकरण, वाष्पीकरण यंत्र तथा गीजर जैसे उपकरणो की फिटिंग / मरम्मत करने वाले कर्मकार 113
44 लोहे के ग्रिल, खिडकियां, दरवाजे बनाने व लगाने वाले कर्मकार 135
45 भवनों में कारपेंट का काम करने वाले कर्मकार 157
46 लिफ्ट एवं एस्केलेटर लगाने तथा रखरखाव करने वाले कर्मकार 30
47 सोलर पैनल निर्माण करने वाले, लगाने/मरम्मत करने वाले कर्मकार 44
48 माड्यूलर किचन निर्माण करने वाले / लगाने वाले कर्मकार 17
49 पी.ओ.पी. का कार्य करने वाले, फॉल्स सीलिंग, लाईटिंग जैसे आंतरिक साज-सज्जा संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार 42
50 सेंट्रिंग कर्मकार 392
51 सुरक्षा दरवाजे, सुरक्षा यंत्र लगाने वाले एवं बनाने वाले कर्मकार 9
52 जल संरक्षण (Water Harvesting) से संबंधित कार्य करने वाले कर्मकार 84
53 कॉच एवं ग्लास पैनल्स की कटिंग करने और लगाने संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार 13
54 खेल मैंदान, स्वीमिंग पुल, गोल्फ कोर्स जैसे मनोरंजन स्थल का निर्माण करने वाले कर्मकार 15
55 बस स्टॉप, डिपो,स्टैण्ड, रोड सिगनल, संकेतक (साईन बोर्ड) एवं इनसे संबंधित निर्माण करने तथा लगाने वाले कर्मकार 17
56 फौव्वारा निर्माण करने एवं लगाने वाले कर्मकार 5
57 सार्वजनिक उघान, फुटपाथ निर्माण, लैण्ड स्कैपिंग संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार 38
58 निर्माण कार्य में लगने वाले सामग्री रेत, ईट, गिट्टी , मुरुम, आदि की आपूर्ति करने वाले वाहन के वाहन चालक 622
59 मलबा/कचरा हटाने वाले कर्मकार 133
60 रेट, मुरुम, गिट्टी, सीमेंट तथा ईट को स्थल से निकालने वाले एवं लोडिंग एवं अनलोडिंग करने वाले कर्मकार 1006
 कुल2495759