Labour Welfare Board Services
छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल का गठन किया गया है। मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कारखानों एवं स्थापनाओं तथा उनमें कार्यरत् श्रमिकों से अभिदाय प्राप्त किया जाता है। प्राप्त अभिदाय एवं शासन द्वारा दी गई सहायता अनुदान राशि से संगठित श्रमिकों के कल्याण हेतु योजनायें संचालित की जाती है।छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल का गठन किया गया है। मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कारखानों एवं स्थापनाओं तथा उनमें कार्यरत् श्रमिकों से अभिदाय प्राप्त किया जाता है। प्राप्त अभिदाय एवं शासन द्वारा दी गई सहायता अनुदान राशि से संगठित श्रमिकों के कल्याण हेतु योजनायें संचालित की जाती है।