भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम,1996 में प्रयोजनों के लिये उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण किसी नियोजक द्वारा किये जा रहे निर्माण की कुल लागत के 1 प्रतिशत की दर से किया जावेगा, किन्तु इसके अतंर्गत कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने निवास के लिये भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य कर रहा हो में कुल लागत 10 लाख रूपये से अधिक होने पर ही उपकर देय होगा।
उपकर के संग्रहण में सन्निर्माण की लागत में नियोजक द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य के संबंध में उपगत सभी व्यय सम्मिलत होगा, किन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होगा-
(क) भूमि की लागत
(ख) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम,1923 के अधीन किसी कर्मकार या उसके किसी संबंधी को संदत्त या संदेय कोई प्रतिकार।
व्यक्तिगत निर्माण अथवा व्यवसायिक निर्माण हेतु स्थानिय निकाय /नगर निवेश से नक्शा अनुमोदन करवाते समय 850/-रूपये प्रतिवर्ग फीट की लागत से कुल निर्माण हेतु अनुमानित लागत के मान से 1 प्रतिशत उपकर अग्रिम देय होगा।