छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग
e-श्रमिक सेवा
 
नीति निर्धारण या प्रषासन हेतु विचार विमर्ष
नीति निर्धारण या प्रषासन हेतु विचार विमर्ष के लिये विद्यमान कोई व्यवस्था जिसमें जनता का प्रतिनिधित्व हो का विवरण
1. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अनुच्छेद 25 के तहत प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत राज्य में विभाग के केन्द्रों के लिये कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा स्थानीय समितियों का गठन किया जाता है जिसमें योजना में व्याप्त श्रमिकों के प्रतिनिधियों एवं श्रमिकों के नियोक्ताओं को प्रतिनिधी रूप में नियुक्त किया जाता है, विभाग की ओर से सदस्य रूप में सम्बंधित केन्द्र प्रभारी सम्मिलित किये जाते है । समिति के संयोजक कर्मचारी राज्य बीमा निगम के स्थानीय कार्यालय के प्रबंधक होते हैं। इन समितियों का उद्देष्य चिकित्सा सुविधायें उपलबध करायी जाने में आ रही कठिनाईयों को दूर करने के लिये सुझाव देना है जिन पर विभागाध्यक्ष/षासन द्वारा यथोचित कार्यवाही की जाती है।
2. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अनुच्छेद 25 के तहत प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के सुचारू संचालन के लिये सुझावों हेतु क.रा.बी. निगम द्वारा क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है। जिसकी अध्यक्षता राज्य के श्रम मंत्री के द्वारा की जाती है, संयोजक, सचिव क.राबी. निगम के क्षेत्रीय निदेषक होते हंै तथा सचिव श्रम विभाग छ.ग. षासन एवं विभागाध्यक्ष सहित श्रमिकों एवं उनके नियोक्ताओं के प्रतिनिधी सदस्य रूप मंे नामित किये जाते हैं।
 
 
 
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