छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग
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1
राजमाता कन्या विवाह योजना-
हितलाभ
-रूपयें 15000/- प्रति विवाह, सहायता राशि सूचना प्राप्ती के एक सप्ताह के भीतर भुगतान। 10वी से कम शिक्षित महिलाओ को 10000 रूपये सहायता राशि एवं 10 वी से अधिक शिक्षित महिलाओ को 15000 राशि प्रदान की जाएगी
पात्रताः
हितग्राही व्दारा विधिमान्य गोद लिया हुआ या हितग्राही के सौतेला पुत्री विवाह के समय जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो या हितग्राही के एक बार पुर्नविवाह हेतु या हितग्राही की दो पुत्रियों तक की विवाह हेतु।
7 दिवस के भीतर
1)सरपंच/पार्षद व्दारा जरी प्रमाण पत्र या शादी की फोटो
2)शपत पत्र
3)बैंक पासबुक फोटोकापी
4)12वी मार्कशीट
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2
भगिनी प्रसूति सहायता योजनाः-
हितलाभ-
रूपयें 10000/- प्रसूति लाभ जिसमें सें रू. 5000/- गर्भधारण के प्रथम तिमाही एवं शेष 5000/-रू. तृतीय तिमाही (आठवें माह में) भुगतान। सहायता राशि सूचना प्राप्ती के 72 घंटे के भीतर भुगतान ।
पात्रताः-
हितग्राही के पति या पत्नि का पंजीयन आवश्यक। महिला श्रमिक के गर्भधारण की अधिकृत सत्यापन डाक्टर, एएनएम अथवा मितानीन के व्दारा होना अनिवार्य। सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थानों में कार्य कर रहे निर्माण श्रमिक की पत्नि को योजना का लाभ नही होगा। प्रसूति योजना का लाभ अधिकतम दो बार के प्रसव हेतु ही देय होगी। लाभ की प्रात्रता पंजीयन के 90 दिवस के उपरान्त।
72 घंटे के भीतर
1)मितानिन/डाक्टर व्दारा जरी प्रमाण पत्र या ए एन एम व्दारा देय जच्चा बच्चा कार्ड
2)बैंक पासबुक फोटो कॉपी
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3
मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजनाः-
हितलाभ-
औजार कीट
पात्रताः-
निर्माण कार्य जैसे राजमिस्त्री, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेन्टर, कुली, पेन्टर, आदि प्रकार के ट्रेड के हितग्राही को योजना का लाभ देय होगा।
1)ट्रेनिंग सर्टिफिकेट
2)पंजीयन कार्ड
3)बैंक पासबुक फोटो कॉपी
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4
मुख्यमंत्री चलित झूलाघर योजनाः-
हितलाभ-
प्रदेश के ऐसे संस्थान जहां 500 से अधिक निर्माण श्रमिक कार्यरत है, के बच्चों हेतु।
पात्रताः-
प्रदेश के निर्माण श्रमिकों का मण्डल में पंजीयन होना आवश्यक।
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5
नौनिहाल छात्रवृत्ति योजनाः-
हितलाभ-
रूपयें 500 सें 5000 तक।
पात्रताः-
पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिकों के पुत्र/पुत्रीयो को कक्षा पहली से स्नातक/स्नातकोत्तर अध्यन हेतु छात्रवृत्ती देय| पजीकृत निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्रीयो के व्दारा निर्धारित प्रपत्र में संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय के संस्था प्रमुख व्दारा दिया गया प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
1)प्राचार्य व्दारा जारी प्रमाण पत्र
2)बैंक पासबुक फोटोकॉपी
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6
दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजनाः-
हितलाभ-
पंजीकृत हितग्राही कों चिकित्सा सहायता रूपयें 20000/- अथवा इलाज में हुये वास्तविक व्यय जो कम हो, संबंधित चिकित्सा को प्रदाय किया जावेंगा।
पात्रताः-
प्रदेश के निर्माण श्रमिकों का किसी भी जिले में पंजीयन होना अनिवार्य।
1)अस्पताल सर्टिफिकेट
2)बैंक पासबुक
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7
प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजनाः-
हितलाभ-
1. वार्षिक किस्त रूपयें 12/- 2. दुर्घटना मृत्यु पर रूपयें 200000/- 3. स्थायी अपंगता में रूपयें 200000/-
पात्रताः-
1. योजना में 18 से 70 वर्ष आयु समूह के श्रमिक शामिल होंगें।
1)अस्पताल सर्टिफिकेट
2)मृत्यु प्रमाण पत्र
3)पोस्टमार्टम कॉपी
4)पुलिस एफ आई आर कॉपी
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8
मुख्यमंत्री बंधक निर्माण मजदूर पुर्नवास सहायता योजनाः-
हितलाभ-
निर्माण कार्य सें संबंधित सभी अधिसूचीत वर्गो के श्रमिक (जिन्हें बंधक बनाया जता है उसे अवमुक्त करने के पश्चात) को इस योजना के तहत रू. 4000/- आवश्यकतानुसार कपड़ा एवं चिकित्सा जांच हेतु लाभ मिलेगा।
पात्रताः-
छत्तीसगढ़ व्दारा अनुशंसित बंधुआ निर्माण मजदूर को योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा
1)पंजीयन कार्ड
2)सम्बंधित जिले के कलेक्टर
व्दारा अवमुक्त प्रमाण पत्र
3)बैंक पासबुक
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9
मोबाईल राजिस्ट्रशन वैनः-
हितलाभ-
इस योजना के अन्तर्गत श्रमिकों का पंजीयन कार्य स्थल चावडी एवं शिविर सम्मेलन में जाकर किया जावेगा।
पात्रताः-
मंडल द्वारा अधिसूचीत किए गए 57 श्रेणी के सभी श्रमिक पात्र।
1)उत्तराधिकारी का बैंक पासबुक
2)उतराधिकारी का राशन कार्ड कॉपी
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10
विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजनाः-
हितलाभ-
सामान्य मृत्यु की दशा में रूपयें 25000/- अनुग्रह राशि तथा रूपयें 5000/- अंयेष्टि सहायता राशि। दुर्घटना की स्थिति में रूपयें 1 लाख (मृत्यु होने पर) रूपयें 75000/- (स्थाई अपंगता की स्थिति में) सहायता राशि सूचना प्राप्ति के 72 घंटे के भीतर भुगतान।
पात्रताः-
हितग्राही के गृह से काम पर जाने, कार्य अवधि तथा कार्य स्थल से गृह वापसी तक हुए किसी दुर्घटना मृत्यु/अपंगता को माना जायेगा। 18 से 60 वर्ष की उम्र के निर्माणी श्रमिक योजना हेतु पात्र होगें। हितग्राही निर्माण श्रमिक की मृत्यु उपरान्त 1वर्ष के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है। आत्मदाह, मादक द्रवों या पदार्थो के सेवन से हुई मृत्यु/कानून का उल्लंघन करते हुए मारपीट से हुई मृत्यु में योजना का लाभ नही मिलेगा।
72 घंटे के भीतर
1)मृत्यु प्रमाण पत्र
2)असपताल सर्टिफिकेट
3)पुलिस एफ आई आर कॉपी
4)बैंक पासबुक फोटो कॉपी
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11
मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजनाः-
हितलाभ-
एक सायकल (प्रति हितग्राही)
पात्रताः-
हितग्राही महिला श्रमिक पंजीकृत हो एवं हितग्राही महिला श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष होना आवश्यक है। लाभ की पात्रता पंजीयन के 90 दिवस के उपरान्त। मंडल में पंजीकृत पुरूष हितग्राही जिनकी आयु 18 सें 50 वर्ष हो, को मंडल व्दारा सायकल प्रदान किया जायेगा। प्रथम चरण में दिसम्बर 2013 तक पंजीकृत उल्लेखित आयु समूह के पुरूषों को योजना का लाभ प्रदाय किया जायेगा।
1)पंजीयन कार्ड
2)बैंक पासबुक फोटोकॉपी
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12
मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजनाः-
हितलाभ-
एक सिलाई मशीन (प्रति हितग्राही)
पात्रताः-
हितग्राही महिला श्रमिक पंजीकृत हो एवं हितग्राही महिला श्रमिक की आयु 36 वर्ष से 60 वर्ष होना आवश्यक है।
1)पंजीयन कार्ड
2)ट्रेनिंग सर्टिफिकेट
3)बैंक पासबुक फोटोकॉपी
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13
मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजनाः-
हितलाभ-
रूपयें 2000/- से 12500/- तक
पात्रताः-
पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु। पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम दो बच्चे जो 75 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक होने पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10th एवं 12th बोर्ड की परीक्षा में मेरिट में प्रथम 10 में आने पर रूपयें एक लाख पंजीकृत श्रमिकों के पुत्र एवं पुत्रियों को दी जाएगी| लाभ की पात्रता पंजीयन के 90 दिवस के उपरांत। मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अतिरिक्त आई.टी.आई. इंजीनियरिंग, मेडिकल, ला, डेन्टल, नर्सिग पालिटेक्निक, कृषि, महाविद्यालय में प्रवेश लेकर अध्ययनरत हितग्राहीयों के बच्चों का प्रवेश शुल्क समस्त शैक्षाणिक शुल्क, छात्रावास में रहने एवं भोजन होने वाला व्यय की पूर्ति मंडल व्दारा किया जायेगा। प्रतिवर्ष कापी किताब एवं स्टेशनरी हेतु रूपयें 2000तक की प्रतिपूर्ति पृथक से देय होगा। उपरोक्ततानुसार व्ययों की प्रतिपूर्ति अशासकीय संस्थाओं में उपरोक्त विधाओं में प्रवेश लेने वाले हितग्राहियों के बच्चों को भी शासकीय संस्थाओं के बराबर राशि प्रतिपूर्ति किया जायेगा।
1)अंक सूची
2)प्राचार्य द्वारा जारी सर्टिफिकेट
3)बैंक पासबुक फोटो कॉपी
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14
गंभीर बीमारी हेतु चिकित्सा योजनाः-
हितलाभ-
रू. 20000/- तक की आर्थिक सहायता।
पात्रताः-
लाभ की पात्रता पंजीयन के 90 दिवस उपरांत।
1)अस्पताल सर्टिफिकेट
2) बैंक पासबुक फोटोकॉपी
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15
मुख्यमंत्री श्रमिक प्रतिक्षालय योजनाः-
हितलाभ-
योजना के अन्तर्गत प्रदेश में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए प्रतीक्षालय का निर्माण करना। प्रतिक्षालय के भूतल में श्रमिकों के बैठने के लिए स्टील अथवा सीमेंट के बैच महिला एवं पुरूष श्रमिकों के लिए पृथक-पृथक शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था होगी।
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16
मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजनाः-
हितलाभ-
पंजीकृत निर्माण मजदूर के कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण। पंजीकृत निर्माण मजदूर जिस ट्रेड में कार्य करतें है, उसका प्रमाण-पत्र प्रदाय करना। पंजीकृत निर्माण मजदूर के परिवार के सदस्यों को उनकी रूचि अनुसार विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण करना। प्रशिक्षण अवधि में मानदेय भुगतान।
पात्रताः-
निर्माण श्रमिकों का मंडल मं पंजीयन होना आवश्यक। आयु सीमा 18 से 50 वर्ष के मध्य।
1)पासबुक फोटो कॉपी
2)पंजीयन कार्ड
3)फोटो
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17
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक स्वालंबन पेंशन योजनाः-
हितलाभ-
पंजीकृत मजदूर को प्रतिवर्ष रूपयें 1000/- जमा करना होगा। पीएफआरडी व्दारा केन्द्रांश राशि के रूप में प्रति श्रमिक रूपयें 1000/-जमा किया जायेगा एवं प्रति वर्ष प्रति श्रमिक रूपयें 1000/- मंडल द्वारा प्रदाय किया जावेगा।
पात्रताः-
आयु सीमा 18 से 60 वर्ष के पंजीकृत कर्मकारों के लिए प्रभावशील।
1)पासबुक फोटो कॉपी
2)फोटो
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18
निर्माण मजदूर स्थायी अपंगता एवं दुर्घटना मृत्यु पेंशन योजनाः-
हितलाभ-
इस योजना के तहत हितग्राही यदि स्वालंबन पेंशन योजना में पंजीकृत हो एवं 25000/- रू. अपनें खाते में जमा कर दिया हो जो, स्थायी अपंगता अथवा दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में मंडल द्वारा रू. 1 लाख की राशि उनके खाते में जमा कराये जायेगा। ताकि हितग्राही या उनके आश्रित को पेंशन प्राप्त हो सके।
पात्रताः-
आयु सीमा 18 से 60 वर्ष। हितग्राही का मंडल में पंजीकृत होना अनिवार्य। योजना का लाभ पंजीयन के 90दिवस उपरांत प्राप्त होगा।
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