छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग
 
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औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
अन्य जानकारी
संक्षिप्त विवरण
अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार, अधिनियम 1979 के अंतर्गत कोई भी ठेकेदार व्दारा 5 या 5 से अधिक श्रमिक प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में कार्य करवाने हेतु लेजाता है तो उसे अधिनियम के तहत अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक है| अनुज्ञप्ति लेते समय ठेकेदार व्दारा श्रम विभाग में अन्य राज्यों में लेजाने वाले श्रमिक का सम्पूर्ण विवरण जैसे : नाम,पिता/पति का नाम,ग्राम,जिला का नाम,आयु आदि साथ ही जिस राज्य में श्रमिक को कार्य हेतु लेजाया जा रहा है वहा के नियोजक का नाम, पता,कार्य का स्वरुप,कार्य अवधि आगे का विवरण भी देना आवश्यक है| इसके साथ ही श्रमिकों को अन्य राज्य में लेजाने एवं वापस उनके गृह ग्राम तक लाने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होती है| अनुज्ञप्ति लेते समय प्रति श्रमिक रूपये 150/- के मान से प्रतिभूति राशि जमा करवाए जाने का प्रावधान है|
 
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