छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग
 
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औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
अन्य जानकारी
छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958
दुकानो,वाणिज्य स्थापनाओं, निवास युक्त होटलों,उपहार ग्रहो, भोजन ग्रहों , नाट्य शालाओ , सार्वजनिक आमोद या मनोरंजन के अन्य स्थानो तथा अन्य स्थापनाओं में कार्य और सेवा नियोजन के प्रतिबंधों के विनियमन के लिए व्यवस्था करने हेतु ये नियम प्रावधानित है| भारत गणराज्य के 9वे वर्ष से अविभाजित मध्य प्रदेश विहान मंडल व्दारा इसे अधिनियमित किया गया
स्थापनाओं के पंजीयन
क्रमांक नियोजित श्रमिकों की संख्या देय शुल्क
01 निरंक श्रमिक तक रूपये 100/-
02 1 से 3 श्रमिको तक रूपये 150/-
03 4 से 8 श्रमिक तक रूपये 200/-
04 9 या 9 से अधिक श्रमिक तक रूपये 250/-

संसोधन शुल्क
क्रमांक नियोजित श्रमिकों की संख्या देय शुल्क
01 निरंक श्रमिक तक रूपये 100/-
02 1 से 3 श्रमिको तक रूपये 150/-
03 4 से 8 श्रमिक तक रूपये 200/-
04 9 या 9 से अधिक श्रमिक तक रूपये 250/-

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