छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग
 
युजर नाम*   :  
पासवर्ड*   :  
  :  
      इस केपचा कोड को टेक्टबॉक्स में दर्ज करें
 
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
अन्य जानकारी
उपादान भुगतान अधिनियम, 1972

उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 के  ऐसे संसथान जहाँ 10 या 10 से अधिक श्रमिक कार्यरत हो प्रभावशील होता है कोई भी श्रमिक यदि 5 वर्ष लगातार किसी संसथान में कार्य कर्ता है तो उसे उपादान की पात्रता होती है| लगातार ५ वर्ष या उससे अधिक किसी संसथान में काम करने के बाद यदि श्रमिक को संसथान व्दारा कार्य से पृथक कर दिया जाता है अथवा स्वयं कार्य छोड़ता है तो उसे प्राप्त हो रहे अंतिम वेतन के आधार पर उपादान की गढ़ना प्रत्येक वर्ष के लिए १५ दिवस के अधर पर कुल वर्षों के लिए की जाती है| विभाग के मैदानी कार्यालयों के नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अधिनियम  की धारा 7 की उपधारा (7) के अंतर्गत अपील का प्रावधान है| नियत्रण प्राधिकारी के आदेश के ३० दिवस के भीतरआदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान है|

 
Visiter Counter : 0692174
Designed and Maintained by National Informatics Centre, Chhattisgarh
Disclaimer Copyright © 2015. All Rights reserved.