छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग
 
युजर नाम*   :  
पासवर्ड*   :  
  :  
      इस केपचा कोड को टेक्टबॉक्स में दर्ज करें
 
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
अन्य जानकारी
संक्षिप्त विवरण
मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के अंतर्गत यह अधिनियम मोटर परिवहन कर्मकारों के कल्याण के उपबंध करने और उनके कार्य की परिस्थितियों का विनियमन करने के लिए प्रावधानित है यह अधिनियम 31 मार्च 1962 को भारत सर्कार के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था यह अधिनियम  2 या 2 से अधिक मोटर परिवहन कर्मकार को नियोजित करने वाले प्रत्येक मोटर परिवहन उपक्रम में लागु होता है
क्रमांक श्रमिको की संख्या पंजीयन नवनीकरण
1 5 रु.40/- रु.40/-
2 25 रु.100/- रु.100/-
3 50 रु.200/- रु.200/-
4 100 रु.400/- रु/-.400/-
5 250 रु.1000/- रु 1000/-
6 500 रु.2000/- रु 2000/-
7 750 रु.3000/- रु3000/-
8 1000 रु.4000/- रु 4000/-
9 1500 से उपर रु.6000/- रु 6000/-
Visiter Counter : 0694857
Designed and Maintained by National Informatics Centre, Chhattisgarh
Disclaimer Copyright © 2015. All Rights reserved.