छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग
 
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औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
अन्य जानकारी
स्थापनाओं का पंजीयन

किसी भी प्रकार का निर्माण करने वाला प्रत्येक नियोजन कार्य प्रारंभ के 60 दिन के अवधि के भीतर निर्माण संम्बधी स्थापना के पंजीयन के लिये पंजीयन अधिकारी को आवेदन करेगा। पंजीयन अधिकारी से तात्पर्य श्रम विभाग के समस्त जिलों मंे पदस्थ सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम पदाधिकारी से है।

स्थापनाओं के पंजीयन हेतु निम्नानुसार शुल्क देय होगा।
क्रमांक नियोजित श्रमिकों की संख्या देय शुल्क
01 100 श्रमिक तक रूपये 100/-
02 100 श्रमिकों से अधिक किन्तु 500 से कम रूपये 500/-
03 500 श्रमिकों से अधिक रूपये 1000/-
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