छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग
 
 
श्रम कल्याण मंडल नियम एवं शर्ते
     
1)ऐसी स्थापना जहाँ 9 से अधिक हितग्राही होने पर हितग्राही को श्रम कल्याण मंडल के हितग्राही होने की पात्रता होती है
2)प्रबंधन प्रवर्ग के श्रमिको को छोड़कर
3)अभिदाय राशि - वर्ष में दो बार जनवरी और जुलाई में संग्रहित की जाती है अ) प्रत्येक श्रमिक 15/- रूपये ब) नियोजक व्दारा 45/ रूपये न्यूनतम 1500 रूपये
4)नियोजक व्दारा देय अभिदाय के बराबर शासन व्दारा अंशदान देय होगा
5)हितलाभ हेतु आवेदन की प्रक्रियाः- आवेदन श्रम कल्याण मण्डल कार्यालय में आवेदक व्दारा हस्ताक्षर कर नियोक्ता के माध्यम से समयावधि के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

 
 
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