क्र.
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योजना का नाम
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1
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शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना:-
हितलाभ:--रूपये 1000/- से 3000/- तक
पात्रताः- मण्डल को
देय अभिदायदाता संस्थानो, कारखानों एवं स्थापनाओं में नियोजित श्रमिकों के दो पुत्र
एवं पुत्रियों जो 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हो, अध्यनरत् कक्षा 6वी
से 12 वीं तक रूपये1000/- स्नातक तक रूपयें 2500/- एवं स्नातकोत्तर (एम.बी.बी एस, बीई,आई.टी.आई,
पालीटेक्नीक, एम.बी.ए) के लिए रू 3000/- राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रदाय की जाती
है।
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2
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बालिका विवाह सहायता योजनाः-
हितलाभः-रू 5000/- से 8000/- तक
पात्रताः- औद्योगिक संस़्थानों/कारखानों
में कार्यरत अभिदायदाता श्रमिक की 18 वर्ष से अधिक उम्र की एक पुत्री को रू 5000/-(अशिक्षित
या पांचवी तक शिक्षा प्राप्त होने पर) तथा प्राथमिक शाला से अधिक शिक्षा प्राप्त पुत्री
को रूपये 8000/- विवाह सहायता राशि प्रदाय किया जाता है।
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3
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श्रमिक दुर्घटना मृत्यु सहायता योजनाः-
हितलाभः-रू 10000/-
पात्रताः- स्थापना/औद्योगिक
संस्थान में कार्यरत अभिदायदाता श्रमिकों की कार्य के दौरान दुर्घटनावश मृत्यु होने
पर उनके वैधानिक उत्तराधिकारी को रूपये 10,000/- की सहायता राशि प्रदाय की जाती है।
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4
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निःशुल्क सायकल वितरण योजनाः-
हितलाभः- एक सायकल (प्रति हितग्राही )
पात्रताः- स्थापना/औद्योगिक
संस्थान में कार्यरत 3 वर्षो से देय अभिदायदाता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग
के श्रमिको को निःशुल्क सायकल प्रदाय किया जाता है।
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5
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श्रम कल्याण केन्द्रों का संचालन एवं सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षणः- मंडल व्दारा संचालित
श्रम कल्याण केन्द्रों के माध्यम से श्रमिकों के महिलाओं एवं पुत्रियों को निःशुल्क
सिलाई/कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जाता है।
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6
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निःशुल्क सिलाई मशीन योजना:-
हितलाभः-एक सिलाई मशीन ( प्रति हितग्राही )
पात्रताः-
कारखानों/संस्थानों में कार्यरत अभिदायदाता श्रमिकों के महिलाओं एवं पुत्रियों को मंडल
व्दारा संचालित श्रम कल्याण केन्द्रों में सिलाई/कढाई का प्रशिक्षण उपरांत निःशुल्क
सिलाई मशीन प्रदान किया जाता है।
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7
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निःशुल्क बैसाखी/कैलिपर्स/ट्राईसायकल एवं श्रवण यंत्र योजना:-
हितलाभः-योजनांतर्गत 01 सामग्री ( प्रति हितग्राही )
पात्रताः- कारखानों/संस्थानों में कार्यरत 3 वर्षो
से देय अभिदायदाता विकलांग श्रमिकों को शासकीय चिकित्सालय व्दारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र
के आधार पर निःशुल्क बैसाखी/ कैलिपर्स/ट्राईसायकल एवं श्रवण यंत्र प्रदाय किया जाता
है।
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8
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औद्योगिक संस्थानो/स्थापनाओं में कार्यरत अभिदायदाता विभिन्न ट्रेड जैसेः- फिटर,
टर्नर, मोल्डर, वेल्डर, ईलेक्ट्रीशियन, फर्नेस, आपरेटर, इन्स्टूमेन्टेशन मैकेनिक, रेफ्रीजरेशन
मैकेनिक इत्यादि श्रमिकों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण
देकर कुशल श्रमिक का प्रमाण-पत्र दिया जाता है।
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9
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स्वास्थ्य /नेत्र परीक्षण शिविर एवं निःशुल्क चश्मा वितरण:- प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक
क्षेत्रों के कारखानों मे कार्यरत श्रमिक एवं उनके परिवार के लिए निःशुल्क स्वास्थ/नेत्र
परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाकर निःशुल्क दवाईयां एवं चश्मा वितरण किया जाता है।
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