छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग
असंगठित कर्मकार मंडल सेवायें

देश की कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 94 प्रतिशत असंगठित श्रमिकों का है| इन श्रमिकों को सुनिश्चित रोजगार, उपयुक्त कार्य दशाओं एवं सामाजिक सुरक्षा का अभाव रहता है| अस्थामयी एवं अनियमित रोजगार अनिश्चित कार्यावधि के साथ साथ मूलभूत तथा कल्याणकारी सुवधिाओं के अभाव के कारण इनकी स्थिति अत्यंत कमजोर एवं दयनीय होती है| इन परिस्थितियों को द्ष्टिगत रखते हुए ही इन श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के उपाय हेतु विचार किया गया | इन श्रमिकों के कार्य के विशिष्ट स्वरूप के साथ इनकी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दुष्टि से एक पूर्ण अधिनियम की आवश्यकता अनुभव की गयी और इस प्रकार असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 को संसद द्वारा पारित किया गया एवं महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 30-12-2008 को स्वीकृति दी गई| इस अधिनियम के प्रावधानों के परिपालन में छत्तीसगढ राज्य द्वारा छत्तीसगढ असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियम 2010 बनाया गया। उपरोक्त अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत असंगठित कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की द़ष्टि से मंडल गठित करने का प्रावधान है| मंडल द्वारा इन असंगठित कर्मकारों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करते हुए अधिनियम एवं नियम के उद्देश्यों के अनुरूप कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है| छत्तीसगढ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-32/2010/16 दिनांक 04/01/2011 द्वारा छत्तीसगढ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का गठन किया गया है| विस्तृरत विवरण अधिसूचनाओं में उल्लेखित है|

 
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