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औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा |
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अन्य जानकारी |
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संक्षिप्त विवरण |
मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के अंतर्गत यह अधिनियम मोटर परिवहन कर्मकारों के
कल्याण के उपबंध करने और उनके कार्य की परिस्थितियों का विनियमन करने के लिए
प्रावधानित है यह अधिनियम 31 मार्च 1962 को भारत सर्कार के राजपत्र में अधिसूचित
किया गया था यह अधिनियम 2 या 2 से अधिक मोटर परिवहन कर्मकार को नियोजित करने वाले
प्रत्येक मोटर परिवहन उपक्रम में लागु होता है |
क्रमांक |
श्रमिको की संख्या |
पंजीयन |
नवनीकरण |
1 |
5 |
रु.40/- |
रु.40/- |
2 |
25 |
रु.100/- |
रु.100/- |
3 |
50 |
रु.200/- |
रु.200/- |
4 |
100 |
रु.400/- |
रु/-.400/- |
5 |
250 |
रु.1000/- |
रु 1000/- |
6 |
500 |
रु.2000/- |
रु 2000/- |
7 |
750 |
रु.3000/- |
रु3000/- |
8 |
1000 |
रु.4000/- |
रु 4000/- |
9 |
1500 से उपर |
रु.6000/- |
रु 6000/- |
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