|
|
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा |
|
अन्य जानकारी |
|
छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958
|
दुकानो,वाणिज्य स्थापनाओं, निवास युक्त होटलों,उपहार ग्रहो, भोजन ग्रहों , नाट्य शालाओ , सार्वजनिक आमोद या मनोरंजन के अन्य स्थानो तथा अन्य स्थापनाओं में कार्य और सेवा नियोजन के प्रतिबंधों के विनियमन के लिए व्यवस्था करने हेतु ये नियम प्रावधानित है| भारत गणराज्य के 9वे वर्ष से अविभाजित मध्य प्रदेश विहान मंडल व्दारा इसे अधिनियमित किया गया
|
स्थापनाओं के पंजीयन |
क्रमांक |
नियोजित श्रमिकों की संख्या |
देय शुल्क |
01 |
निरंक श्रमिक तक |
रूपये 100/- |
02 |
1 से 3 श्रमिको तक |
रूपये 150/- |
03 |
4 से 8 श्रमिक तक |
रूपये 200/- |
04 |
9 या 9 से अधिक श्रमिक तक |
रूपये 250/- |
|
संसोधन शुल्क |
क्रमांक |
नियोजित श्रमिकों की संख्या |
देय शुल्क |
01 |
निरंक श्रमिक तक |
रूपये 100/- |
02 |
1 से 3 श्रमिको तक |
रूपये 150/- |
03 |
4 से 8 श्रमिक तक |
रूपये 200/- |
04 |
9 या 9 से अधिक श्रमिक तक |
रूपये 250/- |
|
|
|
|