मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के अंतर्गत यह अधिनियम मोटर परिवहन कर्मकारों के कल्याण के उपबंध करने और उनके कार्य की परिस्थितियों का विनियमन करने के लिए प्रावधानित है यह अधिनियम 31 मार्च 1962 को भारत सर्कार के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था यह अधिनियम 2 या 2 से अधिक मोटर परिवहन कर्मकार को नियोजित करने वाले प्रत्येक मोटर परिवहन उपक्रम में लागु होता है
क्रमांक
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श्रमिको की संख्या
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पंजीयन
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नवनीकरण
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1
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5
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रु.40/-
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रु.40/-
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2
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25
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रु.100/-
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रु.100/-
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3
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50
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रु.200/-
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रु.200/-
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4
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100
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रु.400/-
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रु/-.400/-
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5
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250
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रु.1000/-
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रु 1000/-
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6
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500
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रु.2000/-
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रु 2000/-
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7
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750
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रु.3000/-
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रु3000/-
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8
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1000
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रु.4000/-
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रु 4000/-
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9
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1500 से उपर
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रु.6000/-
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रु 6000/-
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