किसी भी प्रकार का निर्माण करने वाला प्रत्येक नियोजन कार्य प्रारंभ के 60 दिन के अवधि के भीतर निर्माण संम्बधी स्थापना के पंजीयन के लिये पंजीयन अधिकारी को आवेदन करेगा। पंजीयन अधिकारी से तात्पर्य श्रम विभाग के समस्त जिलों मंे पदस्थ सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम पदाधिकारी से है। |