असंगठित कर्मकार कल्याण (योजना:-सामान्य जानकारी / पात्रता / समय अवधि निराकरण/मार्गदर्शिका/सलंग्न दस्तावेज)

  • प्रदेश में छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा नियम, 2010 में बना।
  • छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का गठन जनवरी 2011 में हुआ था।
  • 2.5 एकड अथवा इससे कम कृषि योग्य भूमि धारण करने वाले कृषक अथवा खेतीहर मजदूर को छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 2(K) के तहत असंगठित कर्मकार के रूप में शामिल किया गया है।
  • रूपये 66,000/- वार्षिक से कम आय वाले कर्मकार का छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 2(K) एवं (N) के तहत असंगठित कर्मकार के रूप में शामिल किया गया है।
  • 53 प्रकार के कर्मकारों को असंगठित कर्मकार के रूप में अधिसूचित किया गया है।


छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा प्रदेश में 35 योजनाएं संचालित की जा रही है-
1 मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना:-
पात्रता- 1) 18 से 40 वर्ष आयु समूह के पंजीकृत महिला कर्मकार ।
          2) मंडल के सिलाई मशीन योजना अथवा राज्य शासन की किसी अन्य योजना से सायकल प्राप्त करने वाले हितग्राही अपात्र होंगे।
देय लाभ -एक सायकल (प्रति हितग्राही) देय होगा।
2 मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना :-
पात्रता- 1) पंजीकृत महिला श्रमिक जो 18 से 50 वर्ष आयु समूह की हो।
          2) वह महिला कर्मकार जो सिलाई कढ़ाई, बुनाई (दर्जी) का काम करती है या किसी नियोजक के यहां कार्यरत है अथवा स्वयं का व्यवसाय हो एवं प्रदेश के किसी भी जिले से पंजीकृत हो, को लाभ प्रदाय किया जावेगा।
          3) मंडल द्वारा सायकल सहायता योजना अथवा राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र होंगे।
देय लाभ -एक सिलाई मशीन (प्रति हितग्राही) देय होगा।
3 असंगठित कर्मकार समाचार-पत्र हाकर सायकल सहायता योजना :-
पात्रता- 1) पंजीकृत असंगठित समाचार पत्र बांटने वाले (हाकर) कर्मकार।
          2) राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र होंगे।
देय लाभ -एक सायकल (प्रति हितग्राही) देय होगा।
4 मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना :-
पात्रता- 1) 18 से 60 वर्ष की आयु के असंगठित कर्मकार जो मंडल में कम से कम 90 दिवस पूर्व पंजीकृत हो।
देय लाभ -पंजीकृत असंगठित कर्मकार को किडनी, कैंसर सिकलिंग (सिकलसेल इनीमिया), हृदय रोग, एड्स एवं लकवा रोग के ईलाज हेतु 50000/- रूपये की चिकित्सा सहायता अथवा ईलाज में हुये वास्तविक व्यय जो भी कम हो प्रदाय किया जायेगा।
5 मुख्यमंत्री कोटवार, सायकल एवं टार्च सहायता योजना :-
पात्रता- 1) 18 से 60 वर्ष आयु समूह के कोटवार प्रवर्ग में पंजीकृत असंगठित कर्मकार।
देय लाभ -एक सायकल (प्रति हितग्राही) एवं टॉर्च हेतु रूपये 750 प्रति व्यक्ति प्रदाय किया जावेगा।
6 मुख्यमंत्री राउत, चरवाहा एवं दूध दूहने वाले सायकल सहायता योजना :-
पात्रता- 1) 18 से 60 वर्ष आयु समूह के राउत/चरवाहा प्रवर्ग में पंजीकृत असंगठित कर्मकार।
देय लाभ -एक सायकल (प्रति हितग्राही) देय होगा।
7 फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता हेतु तराजू, बाट एवं टोकरी सहायता योजना :-
पात्रता- 1) 18 से अधिक आयु वाले पंजीकृत फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता असंगठित कर्मकार।
देय लाभ -मंडल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक तराजू एक बार प्रदाय किया जावेगा।
8 अटल पेंशन योजना :-
पात्रता- 1) 18 से 40 वर्ष आयु समूह के पंजीकृत असंगठित कर्मकार।
देय लाभ -1) मंडल द्वारा पंजीकृत असंगठित कर्मकार के पेंशन खाते में केन्द्रांश द्वारा कर्मकार द्वारा जमा राशि का पचास प्रतिशत अथवा रूपये 1,000/- जो कम हो प्रथम 05 वर्ष तक देय,
          2) छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा रूपये 500/- अंशदान प्रतिवर्ष दिया जाता है।
          3) इस योजना में जमा अंशदान अनुसार 60 वर्ष की आयु पश्चात हितग्राही को मासिक पेंशन देय होगा।
          4) हितग्राही की मृत्यु की दशा में उसके नामित व्यक्ति को पेंशन खाते में जमा राशि ब्याज सहित प्रदाय किया जाता है।
9 ई-रिक्शा सहायता योजना :-
पात्रता- 1) 18 से 50 आयु समूह के पंजीकृत सायकल रिक्शा चालक/ऑटो चालक अथवा पंजीकृत श्रमिकों के पंजीकृत समूह ।
देय लाभ -पंजीकृत रिक्शा/ऑटो चालकों को ई-रिक्शा हेतु मंडल का अंशदान राशि रूपये 50,000/- स्वयं का अंशदान राशि रूपये 10,000/- एवं बकाया राशि बैंक से ऋण के माध्यम से हितग्राही द्वारा देय होगा। योजनांतर्गत बैंक से ऋण प्राप्ति का अभिलेख प्रस्तुत करने पर ही मंडल का अंशदान राशि रूपये 50,000/- हितग्राही को देय होगा।
10  ई-ठेला सहायता योजना :-
पात्रता- 1) 18 से 50 आयु समूह के पंजीकृत हाथ ठेला चलाने वाले असंगठित कर्मकार।
देय लाभ -पंजीकृत हाथ ठेला चलाने वाले को ई-ठेला हेतु मंडल का अंशदान राशि रूपये 30,000/- स्वयं का अंशदान राशि रूपये 10,000/- एवं बकाया राशि बैंक से ऋण के माध्यम से हितग्राही द्वारा देय होगा। योजनांतर्गत बैंक से ऋण प्राप्ति का अभिलेख प्रस्तुत करने पर ही मंडल का अंशदान राशि रूपये 30,000/- हितग्राही को देय होगा।
11  स्मार्ट वेडिंग कार्ट (रेडिमेड किचन) सहायता योजना :-
पात्रता- 1) 18 से 50 आयु समूह के पंजीकृत चाय, चाट ठेला लगाने वाले अथवा ठेला लगाकर खाद्य सामग्री बेचने वाले असंगठित कर्मकार। देय लाभ -पंजीकृत चाय, चाट ठेला लगाने वाले अथवा ठेला लगाकर खाद्य सामग्री बेचने वाले को स्मार्ट वेडिंग कार्ट (रेडिमेड किचन) हेतु मंडल का अंशदान राशि रूपये 30,000/- स्वयं का अंशदान राशि रूपये 10,000/- एवं बकाया राशि बैंक से ऋण के माध्यम से हितग्राही द्वारा देय होगा। योजनांतर्गत बैंक से ऋण प्राप्ति का अभिलेख प्रस्तुत करने पर ही मंडल का अंशदान राशि रूपये 30,000/- हितग्राही को देय होगा।
12  कचरा बिनने वाले हेतु सुरक्षा उपकरण सहायता योजना :-
पात्रता- 1) 18 से 60 वर्ष की आयु वाले पंजीकृत कचरा बिनने वाले असंगठित कर्मकार।
देय लाभ -पंजीकृत कचरा बिनने वाले को जेम द्वारा निर्धारित दर पर सुरक्षा उपकरण हेतु दस्ताना, जूता एवं रेनकोट प्रदान किया जावेगा।
13  असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना :-
पात्रता- 1) 18 से 60 वर्ष की उम्र के पंजीकृत असंगठित श्रमिक।
          2) आत्महत्या या मादक द्रव्यों या पदार्थो के सेवन से हुई मृत्यु अथवा अपराध करने के उद्देश्य से कानून का उल्लंघन करके एक-दूसरे से हुई मार-पीट से हुई मृत्यु की स्थिति में सहायता राशि प्रदान नहीं की जावेगी।           3) मंडल द्वारा संचालित सिलिकोसिस से पीड़ित असंगठित श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुर्नवास सहायता योजना के अतर्गत लाभान्वित हितग्राही इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
देय लाभ -पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर रू0 01 लाख।
          स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में रू0 50 हजार।
14  मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार इज्जत मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना :-
पात्रता- 1) पंजीकृत असंगठित कर्मकार।
देय लाभ -योजना के अंतर्गत रेलगाड़ियों में 150 कि.मी. तक दैनिक यात्रा करने वाले पंजीकृत असंगठित कर्मकारों को मंडल द्वारा रेल्वे के मासिक पास पर लगने वाला व्यय का भुगतान किया जाता है।
15  सिलिकोसिस (बीमारी) से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक एवं पुनर्वास सहायता योजना :-
पात्रता- 1) मंडल में ठेका श्रमिक प्रवर्ग में पंजीकृत कर्मकार पात्र होंगे।
देय लाभ -योजना के अंतर्गत सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित पंजीाकृत हितग्राही को रूपये 3,00,000/-प्रदाय किया जावेगा, जिसमें से राशि रूपये 1,00,000/- हितग्राही के खाते में स्थानांतरित किया जावेगा तथा 2,00,000/- एफ.डी. के रूप में देय होगा। एफ.डी. के ब्याज का स्वरूप मासिक ब्याज के रूप में (मासिक आय योजना M.I.S.) होगा। (श्रमिक के जीवित रहने पर श्रमिक को लाभ की पात्रता एवं सिलिकोसिस बीमारी से मृत्यु होने पर उनके वैध आश्रितों को लाभ की पात्रता होगी।)
16  पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम अन्न सहायता योजना :-
पात्रता- 1) पंजीकृत असंगठित कर्मकार।
देय लाभ -योजना के अंतर्गत चावड़ी में एकत्रित होने वाले पंजीकृत असंगठित कर्मकारों को जहां पर पं0 दीनदयाल उपाध्याय श्रम अन्न सहायता योजना, श्रम विभाग द्वारा संचालित है रूपये 5/- के कूपन पर गरम भोजन प्रदाय किया जावेगा।
17  धोबी हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना :-
पात्रता- 1) 18 से 60 वर्ष आयु समूह के धोबी प्रवर्ग में पंजीकृत असंगठित कर्मकार।
देय लाभ -पंजीकृत 18 से 60 वर्ष वाले धोबी को रूपये 1500/- तक की सामग्री- इलेक्ट्रानिक/ कोयला आयरन, क्लाथ्स पिन, वाशिंग पैडल (थप्पी/कुटेला) प्रदान किया जावेगा।
18  असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना :-
पात्रता- 1) मंडल में पंजीकृत असंगठित महिला कर्मकार ।
देय लाभ -पंजीकृत असंगठित महिला कर्मकार को प्रसव के पश्चात् एकमुश्त राशि रुपये 10,000/- की सहायता राशि प्रदाय किया जावेगा। योजना का लाभ केवल दो बार प्रसव हेतु देय होगा।
19  नाई हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना :-
पात्रता- 1) 18 से 60 आयु समूह के पंजीकृत नाई कर्मकार।
          2) राज्य शासन के किसी अन्य समानांतर योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है तो इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
देय लाभ -योजनांतर्गत पंजीकृत नाई को 1500/- रूपये तक की सामग्री - कैंची, स्टेªट रेजर, कंघी, हेयर कटिंग केप, वाटर स्प्रे बाॅटल एवं शेविंग ब्रश सहित नाई किट केवल ग्रामीण क्षेत्रों के हितग्राहियों को देय होगा।
20  असंगठित कर्मकारों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना :-
पात्रता- 1) पंजीकृत असंगठित कर्मकारों के कक्षा 1 से स्नातकोत्तर पीएच.डी.तक अध्ययनरत पुत्र/पुत्रियों को छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।
          2) यदि कोई छात्र/छात्रा अन्य शासकीय विभाग/संस्था की अन्य योजनांतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त कर रहा है जो उसके लिए हितकर/लाभप्रद है तो वह इस योजना के लिए अपात्र होंगे।
देय लाभ -पंजीकृत असंगठित कर्मकार के प्रथम दो अध्ययनरत संतान को कक्षा 01 से स्नातकोत्तर स्तर तक रूपये 500/- से रूपये 5000/- वार्षिक कक्षावार छात्रवृत्ति देय होगी-
21  सफाई कर्मकार कौशल उन्नयन योजना :-
पात्रता- 1) मंडल द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु के पंजीकृत सफाई कर्मकारों को योजना में शामिल किया जावेगा।
          2) यदि कोई कर्मकार राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है तो इस योजना के लिए अपात्र होगा।
देय लाभ -योजना के अंतर्गत पंजीकृत सफाई कर्मकार एवं परिवार के सदस्यांे को सीएसएसडीए द्वारा चिन्हांकित व्यवसायों में व्ही.टी.पी. के द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। मंडल द्वारा प्रशिक्षणरत कर्मकार को श्रम विभाग के द्वारा अकुशल श्रमिक के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन की दर से प्रत्येक दिन हेतु मानदेय प्रदाय किया जावेगा।
22  सफाई कर्मकार पुत्र/पुत्री सायकल सहायता योजना :-
पात्रता- 1) यदि पंजीकृत सफाई कर्मकार के पुत्र/पुत्री शाला/विश्वविद्यालय में अध्यनरत है तथा उन्हें शिक्षा विभाग से सायकल सहायता योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, तभी उन्हें सायकल सहायता योजना का लाभ प्रदान किया जावेगा।
देय लाभ -पंजीकृत सफाई कर्मकार के शाला/विश्वद्यिालय में अध्ययनरत पुत्र/पुत्री (दो संतान तक) को सायकल प्रदाय किया जावेगा।
23  सफाई कर्मकार के पुत्र/पुत्री हेतु विशेष कोचिंग योजना :-
पात्रता- 1) पंजीकृत सफाई कर्मकारों के अध्ययनरत 02 पुत्र/पुत्रियों को विशेष कोचिंग का शुल्क प्रदान किया जावेगा।
          2) यदि कोई छात्र/छात्रा अन्य शासकीय विभाग/संस्था की अन्य योजनांतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा है जो उसके लिए हितकर/लाभप्रद है तो वह इस योजना के लिए अपात्र होंगे।
देय लाभ -कक्षा दसवी एवं उससे उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत पुत्र/पुत्री (दो संतानों) को इंजीनियरिंग, चिकित्सा, सीए, एमबीए अथवा अन्य व्यवसायिक शिक्षा में प्रवेश हेतु विशेष कोचिंग हेतु लगने वाला शुल्क मंडल द्वारा देय होगा।
24  सफाई कर्मकार बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना :-
पात्रता- 1) 18 से 60 वर्ष के पंजीकृत सफाई कर्मकार एवं उनके परिवार के सदस्य (पति-पत्नि, पुत्र एवं पुत्री) जिनका उल्लेख पंजीयन कार्ड में है।
          2) शासकीय चिकित्सालय के चिकित्सक द्वारा प्रमाणिक देयक की प्रतिपूर्ति (उन्हीं दवा के देयक जो शासकीय चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं है।) की जावेगी। योजना का लाभ दो संतान तक ही मिलेगा।
देय लाभ -पंजीकृत सफाई कर्मकार अथवा उनके परिवार के सदस्य को स्वास्थ्य परीक्षण सहायता राशि रूपये 2000 तक चिकित्सा सहायता दवाई क्रय हेतु प्रतिवर्ष प्रदाय की जावेगी।
25  सफाई कर्मकार के बच्चे हेतु छात्रवृत्ति योजना :-
पात्रता- 1) पंजीकृत सफाई कर्मकार के कक्षा 1 से स्नातकोत्तर पीएच.डी. तक अध्ययनरत पुत्र/पुत्रियों को छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।
          2) यांत्रिकी या चिकित्सा शिक्षा हेतु महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक अथवा अन्य पाठ्यक्रम के पश्चात् न्यूनतम 01 वर्ष अध्ययन की अनिवार्यता होगी। 01 वर्ष के बीच सत्र में अध्ययन रोक देने की स्थिति में छात्रवृत्ति की राशि वापस जमा करनी होगी।
          3) यदि कोई छात्र/छात्रा अन्य शासकीय विभाग/संस्था की अन्य योजनांतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त कर रहा है जो उसके लिए हितकर/लाभप्रद है तो वह इस योजना के लिए अपात्र होंगे।
देय लाभ -रूपये 1000/- से रूपये 15000/- तक पंजीकृत सफाई कर्मकारों के अध्ययनरत 02 पुत्र/पुत्रियों को कक्षावार वार्षिक छात्रवृत्ति एकमुश्त प्रदाय की जायेगी।
26  सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना :-
पात्रता- 1) पंजीकृत सफाई कर्मकार महिला को योजना का लाभ केवल दो बार प्रसव हेतु देय होगा।
          2) सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थाओं में नियमित कार्यरत सफाई कर्मकारों की पत्नी अपात्र होगी।
देय लाभ -पंजीकृत सफाई महिला कर्मकार को गर्भधारण के प्रथम तिमाही (तीसरे माह में) रूपये 5,000/- एवं तृतीय तिमाही (आठवें माह) रूपये 5,000/- प्रसूति लाभ देय होगी।
27  सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना :-
पात्रता- 1) पंजीकृत सफाई कर्मकार 18 से 60 वर्ष की आयु वाले हितग्राही योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होगे।
          2) राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
देय लाभ -पंजीकृत हितग्राही को आवश्यक उपकरण गमबूट, दस्ताने, मास्क एवं एप्रेन प्रतिवर्ष रूपये 1000/- तक सामग्री प्रदाय करने का निर्णय लिया गया है।
28  सफाई कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना :-
पात्रता- 1) 18 से 60 वर्ष की आयु के सफाई कर्मकार जो मंडल में कम से कम 90 दिवस पूर्व पंजीकृत हो।
          2) राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
देय लाभ -पंजीकृत सफाई कर्मकार को किडनी, केंसर, सिकलिंग (सिकलसेल इनीमिया), हृदय रोग, एड्स एवं लकवा रोग के ईलाज हेतु 50,000/- रूपये की चिकित्सा सहायता अथवा ईलाज में हुये वास्तविक व्यय जो भी कम हो प्रदाय किया जायेगा।
29  ठेका श्रमिक एवं हमाल श्रमिक बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना :-
पात्रता- 1) 18 से 60 वर्ष के पंजीकृत ठेका श्रमिक एवं हमाल श्रमिक को शासकीय चिकित्सालय के चिकित्सक द्वारा प्रमाणिक देयक की प्रतिपूर्ति (उन्हीं दवा के देयक जो शासकीय चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं है।) की जावेगी।

देय लाभ -पंजीकृत ठेका श्रमिक एवं हमाल श्रमिक को स्वास्थ्य परीक्षण सहायता राशि रूपये 2000 तक चिकित्सा सहायता दवाई क्रय हेतु प्रतिवर्षं प्रदाय की जावेगी।
30  हमाल हेतु जता, हुक एवं महिला हमाल हेतु सूपा और टोकरी सहायता योजना :-
पात्रता- 1) 18 से 60 वर्ष के आयु समूह के पंजीकृत हमाल पात्र होंगे।
          2) राज्य शासन द्वारा संचालित अन्य किसी समानांतर योजना से लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो।
देय लाभ -पंजीकृत असंगठित हमाल कर्मकारों को जूता, हुक एवं महिला हमाल हेतु सूपा और टोकरी हेतु रूपये 500/- प्रति हितग्राही देय होगा।
31  ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना :-
पात्रता- 1) पंजीकृत ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक को योजना का लाभ केवल दो बार प्रसव हेतु देय होगा।

देय लाभ -पंजीकृत ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक को प्रसव पश्चात् एकमुश्त राशि रुपये 10,000/- की सहायता राशि प्रदाय किया जावेगा।
32  ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना :-
पात्रता- 1) पंजीकृत ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के कक्षा 1 से स्नातकोत्तर पीएच.डी. तक अध्ययनरत पुत्र/पुत्रियों को छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।
          2) यदि कोई छात्र/छात्रा अन्य शासकीय विभाग/संस्था की अन्य योजनांतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त कर रहा है जो उसके लिए हितकर/लाभप्रद है तो वह इस योजना के लिए अपात्र होंगे।
देय लाभ -रूपये 500/- से रूपये 5000/- तक पंजीकृत ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के अध्ययनरत 02 पुत्र/पुत्रियों को कक्षावार वार्षिक छात्रवृत्ति एकमुश्त प्रदाय की जायेगी-
33  घरेलू महिला कामगार सायकल, छतरी, चप्पल/जूता सहायता योजना :-
पात्रता- 1) इस योजना में 18 से 60 वर्ष के आयु समूह के पंजीकृत घरेलू महिला कामगार पात्र होंगे।
          2) राज्य शासन द्वारा संचालित अन्य किसी समानांतर योजना से लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो।
देय लाभ -पंजीकृत घरेलू महिला कामगार को सायकल, हेतु जेम से निधार्रित दर एवं छतरी, चप्पल/जूता हेतु रूपये 500/- प्रति हितग्राही प्रदाय किया जावेगा।
34  घरेलू महिला कामगार कौशल उन्नयन एवं ठेका श्रमिक, हमाल तथा घरेलू महिला कामगार परिवार सशक्तिकरण योजना :-
पात्रता- 1) आयु 18 वर्ष से अधिक तथा मंडल में घरेलू महिला कामगार कौशल उन्नयन एवं ठेका श्रमिक, हमाल कामगार के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
          2) मंडल में कम से कम 90 दिवस पूर्व पंजीकृत हो।
देय लाभ -योजना के अंतर्गत समय-समय पर सीएसएसडीए में पंजीकृत व्ही.टी.पी द्वारा चिन्हांकित व्यवसाय हेतु मंडल द्वारा पंजीकृत घरेलू महिला श्रमिक को स्वयं एवं ठेका श्रमिक एवं हमाल के परिवार के सदस्यों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जावेगा।
35  ठेका श्रमिक, हमाल श्रमिक एवं घरेलू महिला कामगार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना :-
पात्रता- 1) 18 से 60 वर्ष की आयु के असंगठित कर्मकार जो मंडल में कम से कम 90 दिवस पूर्व पंजीकृत हो।
देय लाभ -पंजीकृत ठेका श्रमिक, हमाल श्रमिक एवं घरेलू महिला कामगार को किडनी, केंसर, सिकलिंग (सिकलसेल इनीमिया), हृदय रोग, एड्स एवं लकवा रोग के ईलाज हेतु 50,000/- रूपये की चिकित्सा सहायता अथवा ईलाज में हुये वास्तविक व्यय जो भी कम हो प्रदाय किया जायेगा।